जीएसटी में क्रांतिकारी बदलाव: नई दरें लागू, आम आदमी को राहत
जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक का मुख्य फैसला: आज 3 सितंबर 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई बैठक में जीएसटी की दरों में बड़ा बदलाव किया गया। मौजूदा चार स्लैब (5%, 12%, 18%, 28%) को सरल बनाकर मुख्य रूप से दो स्लैब - 5% और 18% - में बदल दिया गया।
नई दरें और स्लैब: लग्जरी और सिन गुड्स (जैसे पान मसाला, तंबाकू, सिगरेट, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स) पर 40% की नई उच्च दर लागू होगी। यह बदलाव 22 सितंबर 2025 से प्रभावी होगा, जो नवरात्रि के पहले दिन से शुरू हो रहा है।
सस्ती होने वाली चीजें: रोजमर्रा की वस्तुएं जैसे हेयर ऑयल, साबुन, शैंपू, टूथपेस्ट, बिस्किट, नमकीन, ब्रेड, पनीर, दूध, रोटी अब 5% या जीरो रेट पर आएंगी। एयर कंडीशनर, टीवी, डिशवॉशर, छोटी कारें (300 सीसी से कम) और मोटरसाइकिल अब 18% टैक्स पर होंगी। दवाइयां, मेडिकल इक्विपमेंट, कृषि उपकरण और सोलर डिवाइसेज भी सस्ते होंगे। कुल 175+ आम वस्तुओं पर टैक्स कम होगा।
महंगी होने वाली चीजें: लग्जरी आइटम जैसे 350 सीसी से ऊपर की मोटरसाइकिल, यॉट, 50 लाख से ज्यादा की कारें 40% स्लैब में आएंगी। तंबाकू उत्पादों पर टैक्स रिटेल सेल प्राइस पर लगेगा।
लाभार्थी वर्ग: यह सुधार मध्यम वर्ग, किसानों, एमएसएमई (छोटे-मध्यम उद्योग) को राहत देगा। टैक्स सरलीकरण से कर चोरी कम होगी और अर्थव्यवस्था मजबूत बनेगी।
सरकारी बयान: वित्त मंत्री ने कहा कि यह आम आदमी के हित में है, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र को फायदा। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि छोटे व्यापारियों को आसानी मिलेगी और विकास को बढ़ावा।
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